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गरीब मजदूरों का महज 4 लाख रुपए डकारने के मामले में करोड़पति बाप-बेटा दोषी करार, दुहाई देने पर कोर्ट ने सुनाया यह फैसला, पढि़ए खबर

By RAJESH KAPIL, EDITOR IN CHIEF

Published on 21 Jan, 2025 02:38 PM.

        जय हिन्द न्यूज/जालंधर


रईसों-करोड़पतियों की सूची में शुमार जालंधर के उद्योगपति पिता-पुत्र को स्थानीय अदालत ने आईपीसी की धारा 406 के तहत दोषी ठहराया है। दोषी करार मैस जी.बी. टूल्ज एंड फोर्जिंग लिमिटेड, 11 माइल स्टोन विलेज मंड, कपूरथला रोड, जालंधर के मैनेजिंग डायरैक्टर ज्ञान भंडारी तथा डायरैक्टर सौरभ भंडारी को गरीब मजदूरों के 4 लाख रुपए का प्रावीडैंड फंड डकारने का आरोपी पाया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने विभागीय जांच में खामी पाए जाने पर दोनों के खिलाफ थाना लांबड़ा में एफआईआर दर्ज करवाई थी।

 

ट्रायल के दौरान दोनों माननीय हाईकोर्ट भी गए लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी क्वैशिंग पटीशन खारिज कर दी थी। ट्रायल के दौरान सभी गवाहियां खिलाफ रिकार्ड हुई। दोषी ज्ञान भंडारी और सौरभ भंडारी के वकील ने कोर्ट को दलील पेश की कि गबन की ईपीएफ की रकम एफआईआर दर्ज होने के बाद जमा करवा दी गई थी, इसलिए दोनों को आरोपमुक्त करके राहत प्रदान की जाए।

 

 

 

 

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने पाया कि ठगी की रकम जमा करवा देने से ठगी का चार्ज स्वत: निष्क्रिय हो गया लेकिन जब ईपीएफ ने आरोपियों को डिमांड नोटिस जारी किया था, तो दोनों ने उस डिमांड को ठुकराया था। अत: आईपीसी 406 का चार्ज क्रिस्टल क्लियर साबित होता है जिसके चलते कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। हालांकि दोषी ज्ञान प्रकाश भंडारी के ओल्ड ऐज फैक्टर को देखते हुए दोनों दोषियों को 6 महीने की नेक चाल चलनी पर प्रोबेशन का लाभ देकर छोड़ दिया गया।
 

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